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होटल मालिकों की बैठक आयोजित, रात्रि 10बजे के बाद नहीं होगा डीजे का प्रयोग

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देहरादून। राजपुर थाना पुलिस ने आज होटल, वेडिंग प्वाइंट मालिकों की बैठक ली, बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। पुलिस अधिकारियों ने यह भी निर्देश जारी किये की रात्रि 10बजे के बाद डीजे का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में होटल मालिकों की गोष्ठी लेकर रात्रि के समय 10.00 बजे के बाद डीजे का प्रयोग न करने के संम्बन्ध में अवगत कराने व आदेशों का पालन न करने पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज राजपुर पुलिस द्वारा थाना राजपुर, चौकी आईटी पार्क व चौकी कुठाल गेट क्षेत्र में पडने वाले होटल वेडिंग प्वाइंट मालिकों व मंदिर पुरोहित व मस्जिदों मौलवियो व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों की गोष्ठी लेकर सभी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा दिये गये आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया व आदेशों का पालन न किये जाने पर पुलिस कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने होटल वेडिंग प्वाइंट मालिकों को कहा की रात्रि के समय 10.00 बजे के बाद किसी भी होटल वेडिंग प्वाइंट, मंदिर, मस्जिद में डीजे का प्रयोग नही किया जायेगा। सभी कार्यरत कर्मचारियों के सत्यपान करवाने की जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी यदि कोई भी कर्मचारी बिना सत्यपान के कार्य करता पाया गया तो पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। होटलो में आने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी ली जाये व रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति की प्रविष्टि पूर्ण रूप से अंकित हो। किसी भी संदिग्ध के संवंध मे पुलिस को तत्काल सूचना दी जायेगी। होटलों में पार्किंग की व्यवस्था कर पार्किंग में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी होटलों में सुरक्षा व्यवस्था उपकरण (अग्निशमन) लगाए जाएं। सभी होटल, ढाबों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि कोई भी संदिग्ध की सूचना प्राप्त करने में पुलिस को सहायता मिल सके। उक्त दिये गये आदेश/ निर्देशों का पालन न किये जाने पर पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
वहीं दूसरी और थाना बसंत बिहार पुलिस ने यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत एवं देर रात्रि तक वेडिंग प्वाइंटों में शादी पार्टी के दौरान डीजे बजने से होने वाली आम जनता की परेशानी के संबंध में वेडिंग प्वाइंटों के मालिकों के साथ बैठक की।
आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के आदेश पर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बसंत बिहार द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित वेडिंग पॉइंट के मालिकों के साथ यातायात एवम रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने से आम जनता को होने वाली परेशानी के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय से दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में बैठक की गई। बैठक में संचालित वेडिंग पॉइंट के मालिक को प्राप्त आदेश निर्देशों से अवगत कराते हुये कहा गया की उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करें। वेडिंग प्वाइंट में सभी सीसीटीवी कैमरे सही काम करे। वेडिंग प्वाइंट में पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो। शादी समारोह के दौरान वेडिंग प्वाइंट के बाहर यातायात बाधित ना हो। वेडिंग प्वाइंट मे प्राइवेट गार्ड की नियुक्ति की जाए। समस्त वेडिंग प्वाइंट के मालिक एवं संचालक द्वारा पुलिस की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया।
वहीं दूसरी और रायवाला पुलिस ने होटल वेडिंग प्वाइंट मालिकों की गोष्ठी आयोजित कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में होटल मालिकों की गोष्ठी लेकर रात्रि के समय 10.00 बजे के बाद डीजे का प्रयोग न करने के संम्बन्ध में अवगत कराने व आदेशों का पालन न करने पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज रायवाला पुलिस द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र मे पडने वाले द्वारा होटल वेडिंग प्वाइंट मालिकों व मंदिर पुरोहित व मस्जिदों मौलवियो व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों की गोष्ठी लेकर सभी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा दिये गये निम्न आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया व आदेशों का पालन न किये जाने पर पुलिस कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। रात्रि के समय 10.00 बजे के बाद किसी भी होटल वेडिंग प्वाइंट, मंदिर, मस्जिद में डीजे का प्रयोग नही किया जायेगा। सभी कार्यरत कर्मचारियों के सत्यपान करवाने की जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी यदि कोई भी कर्मचारी बिना सत्यपान के कार्य करता पाया गया तो पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। होटलो में आने वाले सभी व्यक्तियों की आई डी ली जाये व रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति की प्रविष्टि पूर्ण रूप से अंकित हो । किसी भी संदिग्ध के संवंध मे पुलिस को तत्काल सूचना दी जायेगी। होटलों में पार्किंग की व्यवस्था कर पार्किंग में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं सभी होटलों में सुरक्षा व्यवस्था उपकरण (अग्निशमन) लगाए जाएं, सभी होटल, ढाबों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि कोई भी संदिग्ध की सूचना प्राप्त करने में पुलिस को सहायता मिल सके। उक्त दिये गये आदेश/ निर्देशों का पालन न किये जाने पर पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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