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कैबिनेट का फैसला: राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर लगी मुहर

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देहरादून। कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।

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रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था।

 

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