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दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा की गंभीर अनदेखी

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एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

देहरादून, 13 अक्टूबर। आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड तथा जिला जज / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्री हरीश कुमार गोयल जी के दिशा-निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी एवं खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आज न्यू सर्वे रोड़, करणपुर स्थित दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोईघर, फ्रीजर, खाद्य सामग्री के भंडारण स्थलों, बर्तन धुलाई क्षेत्र एवं स्टोर रूम में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। सड़ी-गली सब्जियों, बासी खाद्य सामग्री, अत्यधिक गंदगी तथा कॉकरोच एवं चूहों की मौजूदगी को देखते हुए रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया तथा रेस्टोरेंट स्वामी श्री अभय सिंह नेगी को निरीक्षण टीम द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। संयुक्त निरीक्षण दल में श्री कपिल देव वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मसूरी, श्री मनीष सयाना अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा तथा श्री रमेश सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देहरादून शामिल रहे। मौके पर दून क्लब के अध्यक्ष श्री मनोज सूरी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान फ्रीजर में फूलगोभी, मूली, शिमला मिर्च, पत्तागोभी एवं आलू सहित विभिन्न सब्जियां सड़ी-गली अवस्था में मिलीं। लगभग दो दिन पुराने चावल, दो से तीन दिन पुराना गूंथा हुआ आटा तथा लगभग एक सप्ताह पुरानी मोमोज एवं चाउमीन सामग्री भी पाई गई। खाद्य पदार्थ खुले बर्तनों में रखे हुए थे। रसोईघर एवं मसाला भंडारण की अलमारी में कॉकरोच और चूहे पाए गए तथा मसालों की कई थैलियां चूहों द्वारा कुतरी हुई मिलीं। स्टोर रूम में भी चूहों की मौजूदगी पाई गई। बर्तन धुलाई क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी, तीन से चार दिन पुराने जूठे बर्तन एवं जमा कूड़ा-कचरा मिला। नालियां जाम अवस्था में थीं तथा ड्रेनेज सिस्टम भी खराब पाया गया। कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। पेस्ट कंट्रोल कराए जाने के प्रमाण तथा उपयोग किए जा रहे पानी की वॉटर टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्टोरेंट के पनीर, दूध एवं डीप फ्रीजर में रखे तैयार चिकन करी के नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं, मौके पर 05 किलोग्राम बासी चावल, 15 किलोग्राम सब्जियां, दो किलोग्राम मोमोज एवं बासी चिकन करी को नष्ट कराया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि दून क्लब जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताएं विशेष रूप से चिंताजनक हैं। यहां विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIP) सहित अनेक गणमान्य अतिथियों का आवागमन रहता है। ऐसे संस्थान में भोजन तैयार करने एवं परोसने की व्यवस्था का स्वच्छ, सुरक्षित एवं निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना अत्यंत आवश्यक है। रसोईघर में सड़ी-गली खाद्य सामग्री, कॉकरोच एवं चूहों की मौजूदगी तथा साफ-सफाई की बदहाल स्थिति पाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति अपेक्षित जिम्मेदारी के निर्वहन पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है तथा भोजन की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। निरीक्षण में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया है। साथ ही, रेस्टोरेंट स्वामी को 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित अवधि में सभी कमियों को दूर कर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें परिसर की गहन साफ-सफाई, खराब खाद्य सामग्री का निस्तारण, प्रभावी पेस्ट कंट्रोल, नालियों एवं ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत, पेयजल की गुणवत्ता की जांच तथा कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस संबंधी आवश्यक अभिलेख सुनिश्चित करना शामिल है। निर्धारित 14 दिन की अवधि के दौरान पुनः स्थल निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यों की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं पाए जाते हैं, तो लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित करने सहित अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आमजन के स्वास्थ्य, उपभोक्ता हितों एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सर्वोपरि रखते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन पर बल दिया गया तथा स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य एवं हितों की रक्षा सर्वोपरि है तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

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