अगर किसी के घर में बड़ी मात्रा में नकदी है और उस घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है, तो अधिकारी इन दस्तावेजों की मांग करते हैं। और अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें आपके घर से मिलने वाले कैश पर 137 फीसदी टैक्स लगता है, तो आपके पास जितना कैश है वो तो जब्त हो जाएगा लेकिन साथ ही 37 फीसदी ब्याज भी देना होगा।
किसी भी आपात स्थिति के लिए घर पर नकद रखना भारत में एक पुरानी प्रथा रही है। बैंक ग्राहकों को विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन आपात स्थिति के लिए लोग घर में कैश रखते हैं। लेकिन आप घर में कितना कैश रख सकते हैं? कैश रखने को लेकर क्या नियम हैं और घर में कितनी रकम है, इसकी सूचना आयकर विभाग को देना जरूरी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के लोन या डिपॉजिट के लिए 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेने की इजाजत नहीं है। साथ ही अपने रिश्तेदारों से एक दिन में 2 लाख रुपए कैश भी नहीं ले सकते। यह ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए ही होना चाहिए। इसलिए 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करने या निकालने के लिए आपको पैन कार्ड दिखाना होगा।
ज्यादातर हम कोई भी चीज कैश में ही खरीदते हैं। लेकिन आपको शायद पता न हो कि आप 2 लाख रुपए तक का बिल सिर्फ शॉपिंग करते समय ही चुका सकते हैं। जिसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। इसलिए बैंक में एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा करने के लिए भी आपको पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।
आपके पास कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्रोत और प्रासंगिक दस्तावेजों से जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको जहां से पैसा मिला है, उससे संबंधित दस्तावेज आपको रखने होंगे।
आयकर विभाग छापा मारता है और आपके पास मौजूद नकदी के बारे में पूछताछ करता है। इसलिए आपको इस बात का दस्तावेजी सबूत देना होगा कि वह पैसा कहां से आया। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है या आपने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।