Pahaad Connection
Breaking News
Breaking Newsअपराधउत्तराखंड

जमीन खरीदवाने के एवज में की करोडो की धोखाधडी, अभियोग पंजीकृत

Advertisement

देहरादून। आश्रम तथा स्कूल बनाने के नाम पर लोगों को मुनाफे का लालच देकर उनसे जमीन खरीदवाने के एवज में करोडो की धोखाधडी का मामला राजधानी देहरादून मे सामने आया हैं। एसएसपी देहरादून द्वारा मामले का संज्ञान लेकर 16 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया हैं।

अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिये अलग-अलग टीमें गठित कर रवाना करने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना हैं की अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया हैं, अभियुक्तों के विरुद्ध देहरादून सहित अन्य राज्यों में डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

Advertisement

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविन्द सिंह पुण्डीर पुत्र स्व. रतन सिंह पुण्डीर ग्राम रिखोली पोस्ट सिगली जनपद देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर लिखित तहरीर दी कि वह जमीन खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं, अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी छुटमलपुर देहरादून हाल निवासी जोहडी गांव सिनोला राजपुर द्वारा उनसे बडे भाई से सम्पर्क कर बताया कि बुढादल समिति नादेड महाराष्ट्र के बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिये जमीन देख रहे हैं तथा उनसे जमीन क्रय करने से पूर्व उक्त जमीन की मिट्टी बाबा को उपलब्ध कराने तथा उसके उपरान्त ही जमीन खरीदने की बात बताई गयी। जिस पर गोविन्द सिंह पुण्डीर के बडे भाई द्वारा उन्हें जमीन की मिट्टी उपलब्ध कराई गयी। कुछ समय पश्चात सितम्बर 2023 में अमजद अली, राम अग्रवाल, सचित गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उफ बडा काणा, सुमित बसंल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान द्वारा उनके बडे भाई के पास आकर उन्हें बताया कि जमीन की मिट्टी पास नहीं हो पाई है तथा करनाल हरियाणा में कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा द्वारा पास कर दी गई है, संस्था से जुडा होने के कारण हम सीधे उक्त जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, हमारी किसानों से बात हो चुकी है, आप उक्त जमीन को किसानों से अपने नाम पर 40 लाख रू. प्रति किला के हिसाब से खरीद लो, जिसे हम बाद में 2 करोड 15 लाख रुपये प्रति किला के हिसाब से बाबा को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस पर गोविन्द सिंह पुण्डीर द्वारा उक्त जमीन को क्रय करने की एवज में किसानों से सम्पर्क कर चैक व नगदी के माध्यम से कुल 21 लाख रू. का भुगतान किया गया। उसके पश्चात बाबा अमरीक सिंह व अन्य अभियुक्तों द्वारा देहरादून आकर 51 करोड 60 लाख रुपये का चेक गोविन्द सिंह पुण्डीर को दिखाकर बताया कि संस्था द्वारा जमीन के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है तथा उक्त सौदे की धनराशि गोविन्द सिंह पुण्डीर को तभी प्राप्त होगी जब गोविन्द सिंह पुण्डीर द्वारा धनराशि का 03 प्रतिशत संस्था में जमा किया जायेगा। जिस पर गोविन्द सिंह पुण्डीर द्वारा अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर डेढ करोड रू0 उन लोगों को दिये गये। इसके बाद अभियुक्तों द्वारा नवम्बर 2023 में गोविन्द सिंह पुण्डीर को रजिस्ट्री के लिये करनाल बुलाया गया, यहां उनके द्वारा वादी को पैसों से भरा बैग तथा बैंक ड्राफ्ट दिखाते हुए बताया कि जमीन के मालिक की तबियत खराब होने के कारण अभी रजिस्ट्री सम्भव नहीं है, रजिस्ट्री के लिये वादी को बाद में दोबारा करनाल आना होगा। इस दौरान अभियुक्तो द्वारा बाबा अमरीक सिंह से वादी की मुलाकात कराई गई। रजिस्ट्री के लिये अभियुक्तों द्वारा गोविन्द सिंह पुण्डीर को पुन: दिसम्बर 2023 में करनाल बुलाया गया। इस दौरान उनके द्वारा गोविन्द सिंह पुण्डीर से सम्पर्क कर बताया गया कि जमीन की खरीददारी हेतु जो पैसे बाबा द्वारा लाये जा रहे थे, वो इन्कम टैक्स द्वारा पकड लिये गये हैं तथा उक्त पैसों को छुडाने के एवज में उनके द्वारा 06 करोड रुपये की मांग की जा रही है, जिसमें से आधे पैसों का इन्तेजाम गोविन्द सिंह पुण्डीर से करने को कहा गया तथा इन्कम टैक्स से पैसा न छूटने की परिस्थिती में सौदा रद्द होने तथा वादी द्वारा पूर्व में दिया गया पैसा भी डूबने का डर दिखाया गया। जिस पर गोविन्द सिंह पुण्डीर द्वारा अपने मित्रों/रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर लगभग 03 करोड रू. उन्हें दिये गये, तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा उन्हें कुछ समय बाद रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर टालमटोल किया जाने लगा। गोविन्द सिंह पुण्डीर द्वारा करनाल जाकर जब उक्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पूर्व से ही बैंक में बन्धक है तथा अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि के कूटरचित दस्तावेज दिखाकर अलग-अलग तिथियों में गोविन्द सिंह पुण्डीर से लगभग 07 करोड 32 लाख रू0 की धोखाधडी की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में मुकदमा अपराध सख्या 76/24 धारा 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471 भादवि बनाम अमरीक सिंह, अमजद अली व अन्य पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में सतीश कुमार सैनी पुत्र स्व. राम प्रसाद सैनी निवासी शिवालिक पुरम जीएमएस रोड द्वारा इसी मोडसअपरेन्डी के साथ धोखाधडी कर 03 करोड 59 लाख रू. हडपने के सम्बन्ध में थाना बसन्त विहार पर मुकदमा अपराध सख्या: 35/24 धारा: 120 बी, 420, 467, 468, 471, भादवि अशोक कुमार, अमजद अली व अन्य पंजीकृत कराया गया है। उक्त सभी अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की धोखाधडी में लिप्त हैं, जिनके विरूद्ध जनपद देहरादून के अलावा अन्य राज्यो में भी धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

 

Advertisement

 

 

Advertisement
Advertisement

Related posts

दिव्यांग बच्चों को हम सभी के सहयोग की आवश्यकता : राज्यपाल

pahaadconnection

मूहर्त के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने मनाया रक्षाबंधन

pahaadconnection

जनपद वेटलैण्ड चिन्हिकरण के सम्बन्ध में डीएम ने ली बैठक

pahaadconnection

Leave a Comment