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देहरादून, 07 जून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि 16 मार्च, 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यालय आदेश 16 मार्च, 2024 एवं आदेश 17 अप्रैल, 2024 के द्वारा जनपद सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गयी थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 जून 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी है, जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून द्वारा 06 जून 2024 को जनपद सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 निषेधाज्ञा वापस लिये जाने की उद्घोषणा की गई है।
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