देहरादून । उतराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशानुसार परा विधिक कार्यकर्ता विभा नामदेव ने आज राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुमानीवाला वीरभद्र में विषयगत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।उपस्थित प्रतिभागियों के समक्ष साइवर अपराध के विभिन्न स्वरूप का विस्तार से विश्लेषण किया, छदम वेबसाइट, नौकरी लगवाने का झांसा, होटल और टिकिट बुकिंग, अस्पतालों में अप्वाइंटमेन, स्कूलों एडमिशन परीक्षा में पास करवाना इस तरह के अपराध आजकल आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड जैसा कंप्यूटर अपराध और भी कई प्रकार से संभव हैं यथा किसी की जानकारी चोरी करना या जानकारी नष्ट करना या जानकारी में बदलाव करना या बेच किसी और को देना या कंप्यूटर हैक करना या नष्ट करना। ईमेल हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक़्त नजर रखना भी से बचा जा सकता है, यथा घटना घटते ही पुलिस स्टेशन को या सम्बंधित सम्पर्क सूत्र पर यथासंभवशीघ्रता से सूचना देना चाहिए बैंक धोखाधड़ी की सूचना 1930 पर बिना देर किये देना चाहिए अपनी निजी जानकारी किसी को कभी भी सांझा नहीं करना चाहिए आजकल AI अपराध नए रूप में हमारे सामने आया है जिसके तहत आप समझेंगे कि कोई आपका परिजन फोन पर वार्ता कर रहा है आपसे मदद मांग रहा है और आप उसे निजी जानकारी दे देते है आजकल शिक्षित नागरिक भी आपके स्नेही जनों की आवाज में काल सुनकर विषयगत दुष्प्रप्रभाव का शिकार हो रहे हैं. आपके मित्र ही आपको अपना शिकार बना सकते हैं इसलिए उनके आचरण पर बारीकी से नजर रखना होगी
विषयगत अपराध घटने से आपका पूरा परिवार चपेट में आ जाता है कदाचित छात्रों की सीखने की क्षमता अधिक होती है इसलिए आपसे अपने परिवार को शिक्षित करने की अपेक्षा अधिक हो जाती छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों यथा अपनी माता और पिता को डिजिटल रूप से शिक्षित करने की अपेक्षा की जाती है छात्रों को स्वयं अपना बिल, गाड़ी का ईंधन, किराया परचून का भुगतान इत्यादि डिजिटल करना चाहिए. आप जितना अधिक डिजिटल भुगतान करोगे उतना ही विषयगत शिकार होने की संभावना कम रहती है इससे आपको बचना होगा इससे बचाव के लिए सामूहिक प्रयास करना होंगे, इससे बचाव में न्यायालय के योगदान का विस्तार से चर्चा की गई।
छात्रों से उनके परिवार की किसी भी समस्या को लिखित में उपलब्ध कराने को कहा गया और छात्रों के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया तथा dlsa की निशुल्क सेवाओं की जानकारी प्रदान की, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र के टोल फ्री नंबर 1933 तथा विधि एवं न्यायिक मदद हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जागरूकता शिविर का आयोजन
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