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अनैतिक देह व्यापार करवा रहे स्पा संचालक सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

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देहरादून। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोसी के धंधे का दून पुलिस ने पर्दाफाश करते हुये स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार करवा रहे स्पा संचालक सहित 04 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया हैं वहीं पुलिस ने 08 पीड़िताओं को मौके से रेस्क्यू कर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार स्पा संचालक द्वारा just dial के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। स्पेशल सर्विस के नाम पर स्पा सेंटर में पीड़िताओं से अनैतिक देह व्यापार कराया जाता था। मौके से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई हैं। एसएसपी देहरादून को मिली गोपनीय सूचना पर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर आकस्मिक छापेमारी की थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यमों से चकराता रोड़ स्थित एक स्पा सेन्टर में मसाज की आड़ में अनैतिक देह व्यापार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर एसएसपी देहरादून द्वारा प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देहरादून को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिस अपर एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट देहरादून तथा कोतवाली कैंट की संयुक्त टीम द्वारा रात्रि में चकराता रोड स्थित NATURE TRUE SPA & SALOON स्पा सेंटर में औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को स्पा सेन्टर के अलग-अलग कमरों में 02 पुरुष तथा 02 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिली, जिनके पास से पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा मौके से स्पा सेंटर के मालिक सहित 04 अभियुक्तों अनुज सिंह पुत्र मामराज सिंह निवासी- भांकला, थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश हाल- अलकनन्दा एन्कलेव, जीएमएस रोड़, देहरादून, उम्र 28 वर्ष (मालिक), सागर चौधरी पुत्र मांगे राम निवासी ग्राम छिदबना, पो. सहारनपुर, थाना रामपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 26 वर्ष (संचालक), अभय नयन पुत्र नरेश कुमार निवासी- मुरलीवाला पो. जामनवाला, तहसील धामपुर, थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष (ग्राहक) व विपिन धनकड़ पुत्र ओमकार सिंह निवासी मुरलीवाला, पो. जामनवाला, तहसील धामपुर, थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र 28 वर्ष (ग्राहक) को गिरफ्तार किया गया, तथा स्पा सेंटर के कार्यरत 08 पीड़िताओं को रेस्क्यू कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कैन्ट में मुकदमा अपराध सख्या-97/25 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पूछताछ में स्पा सेंटर के मालिक अनुज सिंह द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पिछले कुछ समय से उक्त स्पा सेंटर को संचालित किया जा रहा था, जहां वह just dial व फोन के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था तथा स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से एक्स्ट्रा सर्विस के नाम अतिरिक्त पैसे लेकर उक्त युवतियों से अनैतिक देह व्यापार करवाता था।

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