पिथौरागढ़। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, ऑपरेशन गोविन्द बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आज न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 8 सितम्बर 2018 में तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रकाश मेहरा व तत्कालीन एसओ जाजरदेवल केसी आर्या व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त किशोर कुमार पुत्र स्व. धनी राम निवासी ग्राम स्यूवन, थाना अस्कोट को 976 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। थाना जाजररदेवल में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की उत्कृष्ट विवेचना उप निरीक्षक सुरेश कम्बोज द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की प्रभावी पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत आज विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए, 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 1 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने चरस तस्कर को सुनाई सजा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
