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भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि उसने प्रीपेड भुगतान उपकरणों के कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अमेज़न पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई गैर-अनुपालन के लिए की गई है।
सेंट्रल बैंक ने नोटिस भेजा
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि पीपीआई के केवाईसी नियमों में आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसे नोटिस भेजे गए हैं।
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आरबीआई ने अमेजन पे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
आरबीआई ने अमेजन पे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अनुपालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके बाद, कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन न करने के आरोप सही थे और उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया था और इसका उद्देश्य अमेज़न पे द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या अनुबंध की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं था।
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