निवेश करने से टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है नई टैक्स व्यवस्था के आधार पर 7 लाख रुपए की कमाई पर टैक्स छूट मिलेगी
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, अगर किसी की इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो उन्हें टैक्स देना होगा। मौजूदा समय में देश में इनकम टैक्स दो तरह से चुकाया जाता है। पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था के आधार पर कर का भुगतान करता है तो उसे 7 लाख रुपये की आय पर कर छूट मिल सकती है। हालाँकि, नई कर व्यवस्था में निवेश का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
आयकर व्यवस्था
इसके अलावा अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक टैक्स चुकाता है तो उसे 5 लाख रुपये तक का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त निवेश का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था से आईटीआर फाइल करते वक्त इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ निवेश करना होगा।
टैक्स लाभ
बता दें कि साल 2022-23 31 मार्च 2023 को खत्म होगा और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग के समय पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट का लाभ चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2023 तक कुछ निवेश करना होगा।
आयकर
आयकर नियमों के तहत निर्धारित माध्यम में निवेश पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। साल 2022-23 की टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2023 तक कुछ निवेश करना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ एक दिन बाकी है। साल 2022-23 के आईटीआर में 1 अप्रैल 2023 से किए गए निवेश का लाभ नहीं लिया जाएगा।