Pahaad Connection
Breaking News
Breaking Newsउत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब

Advertisement

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की सड़कों सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्यमार्गो पर लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को याचिका में उठाए गए सवालों पर 30 नवंबर तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित राज्य की सड़कों पर लावारिस गाय और बैलों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। इनके आपस में लड़़ने के दौरान हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इन जानवरों के आपस में लड़ने से सड़कों पर घंटों जाम लग जाता हैं, जबकि पशुओं को सड़कों पर लावारिस छोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन अभी तक संबंधित निकायों की ओर से उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई  कि राज्य की सड़कों लावारिस घूम रहे पशुओं हटाने की व्यवस्था की जाए।

Advertisement

 

 

Advertisement

 

 

Advertisement
Advertisement

Related posts

पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस मुस्तैद

pahaadconnection

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी की 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना को समर्पित करेंगे

pahaadconnection

महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित

pahaadconnection

Leave a Comment