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मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति ली जानी अनिवार्य

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देहरादून, 5 जुलाई। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि मानसून अवधि के दौरान दैवीय आपदा की घटनाएँ यथा बादल फटना, भूस्खलन, सड़कों/मार्गों पर जलभराव एवं आवासीय परिसरों में वर्षा का पानी घुसने इत्यादि की स्थिति में विभागीय अधिकारियों का तत्काल मौके पर राहत व बचाव हेतु उपस्थित रहना अनिवार्य है। जिलाधकारी ने अवगत कराया है कि मानसून अवधि 30 सितम्बर, 2024 तक सम्बन्धित समस्त विभागों के जनपद एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को विषय परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव के दृष्टिगत संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग- लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, कृषि एवं उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागीय अधिकारियों का अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण तैयारियों के साथ हर समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।

 

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