एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों तथा जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम देहरादून द्वारा आज प्रातः 11:00 बजे नगर निगम कार्यालय परिसर में बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीकरण हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रावधानों के प्रति संबंधित प्रतिष्ठानों को जागरूक करना, पात्र बल्क वेस्ट जनरेटरों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्धारित मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना था। शिविर में देहरादून शहर के लगभग 50 प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इनमें होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल सहित विभिन्न व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि शामिल रहे। शिविर के दौरान प्रस्तुत विवरणों एवं साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर 7 बल्क वेस्ट जनरेटरों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया। शिविर के दौरान नगर निगम देहरादून की स्वच्छ भारत मिशन टीम द्वारा उपस्थित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रमुख प्रावधानों तथा बल्क वेस्ट जनरेटरों के दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करना तथा अपशिष्ट के उचित संग्रहण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण की व्यवस्था करना प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। साथ ही, संबंधित नियमों के अंतर्गत लागू दायित्वों का पालन करना तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिविर में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल की कार्यप्रणाली, पंजीकरण प्रक्रिया तथा पात्रता संबंधी मानदंडों की जानकारी दी गई। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी निर्धारित करने के लिए लागू तीन निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रतिष्ठानों की पात्रता के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
