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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झण्डी

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सहारनपुर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के निर्देशन में 09 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाएगा।

नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अपर जिला जज श्रीमती अर्पणा पाण्डेय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला जज श्री भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो तथा इससे आम जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु मोबाईल वैन को माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी, माननीय पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री संजय कुमार, प्रथम अपर जिला जज श्री ललित नारायण झा,अति0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री अरविन्द शुक्ला, बार एसोसियेशन के सचिव श्री मुनव्वर आफताब अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी ने बताया कि यह मोबाईल वैन सहारनपुर के सभी गांवों तहसीलों, पंचायतों एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में में 02 सितम्बर 2023 से 03 सितम्बर 2023 तक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में एवं विभिन्न कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करेगी।

21 मई 2023 को आयोजित विगत राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 451074 वाद निस्तारित हुए थें दिनांक 09 सितम्बर 2023 की राष्ट्रीय लोक अदालत मे इससे अधिक वाद निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस जागरूकता व प्रचार प्रसार के कार्य में पी0एल0वी0 को नामित किया गया है। निसन्देह इसके अच्छे परिणाम राष्ट्रीय लोक अदालत के समय देखने को मिलेगे। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्धटना प्रतिकर श्री सजंय कुमार,बार एसोसियेशन के महासचिव श्री मुनव्वर आफताब अहमद ने भी विचार रखें।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद ( तलाक के प्रकरण को छोडकर) लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआईएक्ट के वाद, दीवानी वाद, विधुत अधिनियम के वाद, एमवीएक्ट व टेªफिक ई-चालान के वाद, भूराजस्व के वाद,( केवल जनपद न्यायालय में लम्बित) बैको के लोन सम्बन्धित विवाद,प्रशासन के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मकसद आपसी विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना है, जिसमें दोनो पक्षों की जीत होती है। राष्ट्ीय लोक अदालत में निस्तारित वाद की कोई अपील नही होती तथा अदा की गयी कोर्टफीस भी वापिस हो जाती है। अतः सभी विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण एवं समस्त हितधारको से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बने और अधिक से अधिक वाद निस्तारित करायें, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, सिविल बार एसोसियेशन के सचिव, अधिवक्तागण एवं कोर्ट स्टाफ उपस्थित रहे।

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