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डीएम के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई मोहर

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देहरादून,15 अप्रैल । तपोवन रोड रायपुर निवासियों की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने जनहित में आबादी में अवस्थित गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़े वाहनों से गैस परिवहन पर रोक लागाते हुए 288 गैस क्षमता वाले वाहनों से गैस आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम के आदेश के विरूद्ध तेल कम्पनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका, जिस पर मा0 न्यायालय ने डीएम के आदेश को यथावत रखते हुए रिट खारिज की, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा खुशी जाहिर की है।लेन न० 7. फैन्डस कालोनी, त्तपोवन रोड, रायपुर देहरादून के निवासियों द्वारा अपने शिकायती पत्र 18-01-2025 के द्वारा अपने शिकायती पत्र में तपोवन रोड फ्रेन्डस कालोनी के अन्दर इण्डेन गैस का गोदाम है, यह उस समय बना था जब यहाँ कोई मकान नहीं थे। परन्तु आज पूरी कालोनी में मकान बन चुके है और यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ गैस गोदाम में रोज बदल-बदल कर ट्रक आते हैं जिसमें लगभग 300-400 सिलेण्डर आते हैं और कालोनी के अन्दर मार्ग संकरा होने के कारण किसी ना किसी घर की बाउण्ड्री व छज्जा तोड़कर नुकसान कर रहे हैं। कालोनी के अन्दर इस तरह का गोदाम जिसमें काफी भरे सिलेण्डर रहते है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारियों को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर उप जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने 30-01-2025 को मौके पर जाकर जाँच के समय शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ गैस गोदाम प्रभारी तथा अपर जिला सहायक निबंधक देहरादून उपस्थित रहे। यह गैस गोदाम दून वैली सहकारी समिति द्वारा संचालित मै० सहकारी बाजार गैस सेवा का गैस गोदाम है जिस पर लगभग 11,500 से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत है और गैस गोदाम ब्लॉक कार्यालय रायपुर के सामने रोड से लगभग 300 फुट अन्दर स्थित है। इण्डेन ऑयल कार्पाेरेशन द्वारा इस गोदाम पर 360 वाले बड़े वाहनों से गैस की आपूर्ति की जा रही है जिससे उस गली के भवनों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना बनी रहती है। जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इस गोदाम पर छोटे ट्रकों (288 गैस सिलेण्डरों वाले वाहनों) से गैस की आपूर्ति की जाए। डीएम ने जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत मै० सहकारी बाजार गैस सेवा, देहरादून के तपोवन रोड़ स्थित गैस गोदाम पर बड़े ट्रकों से गैस की आपूर्ति प्रतिबन्धित करते हुए इण्डेन ऑयल कार्पाेरेशन को आदेशित किया कि विस्फोटक अधिनियम 1884 संगत अधिनियम एवं नियमों का पालन करते हुए उपरोक्त सन्दर्भित गैस गोदाम पर तत्काल छोटे ट्रकों (288 गैस सिलेण्डर वाले वाहनों) से ही गैस की पर्याप्त आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

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