देहरादून।
भुगतान के बाद भी क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत नहीं करना वर्कशॉप को महंगा पड़ा गया। उपभोक्ता आयोग ने उसे वाहन की पूरी रकम (9.99 लाख) पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। यही नहीं 50 हजार रुपये मानसिक क्षति और पांच हजार वाद व्यय भी चुकाना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल, सदस्य विमल प्रकाश नैथानी और अल्का नेगी ने मामले में सुनवाई की। जानकारी के अनुसार, विनोद शर्मा निवासी टीएचडीसी कॉलोनी बंजारावाला देहरादून ने मै. चैनल मोटर्स, नैनीताल रोड तिकोनिया, हल्द्वानी से 05 जुलाई 2015 एक कार खरीदी दी। जिसका बीमा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। बीमा शर्त के अनुसार दुर्घटना की स्थित में चैनल मोटर्स हल्द्वानी और चैनल मोटर्स सहारनपुर रोड देहरादून को सूचना देनी थी। 19 मार्च 2016 को नजीबाबाद के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। परिवादी ने इसकी सूचना चैनल मोटर्स देहरादून को दी, और वाहन वर्कशॉप में लाया गया। इसके बाद बीमा कंपनी ने सर्वे किया और क्षतिपूर्ति का आकलन 05 लाख 12 हजार 365 रुपये किया गया। बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि वर्कशॉप को अदा कर दी। आरोप था कि बावजूद इसके वाहन की मरम्मत नहीं की गई। कई सालों तक वाहन वर्कशॉप में ही खड़ा रहा। बहस सुनने के बाद आयोग ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर चैनल मोटर्स हल्द्वानी और चैनल मोटर्स सहारनपुर रोड देहरादून दोषी पाया।