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सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के आदेश दिए

हिंडनबर्ग
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय ब्यूरो (SEBI) को अडानी समूह के खिलाफ शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, सेबी 2 महीने में तेजी से जांच पूरी करेगा और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अडानी-हिंडनबर्ग प्रकरण की जांच का आदेश दिया और अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पैनल के अन्य सदस्यों में ओपी भट, जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलाकेनी और अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट की समिति इस प्रकरण के कारण कारकों की जांच करेगी, निवेशकों की जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देगी और जांच करेगी कि नियामक विफलता थी या नहीं। पैनल निवेशकों की सुरक्षा के लिए वैधानिक और नियामक ढांचे को मजबूत करने और मौजूदा ढांचे के भीतर सुरक्षित अनुपालन के उपाय भी सुझाएगा।

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यह ध्यान देने के अलावा कि ये मामले पिछले कुछ हफ्तों में सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य में गिरावट के कारण निवेशकों की संपत्ति के नुकसान से संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि उसने अडानी समूह शेयर में शॉर्ट पोजीशन ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख पर भी ध्यान दिया जिसने कहा कि वह पहले से ही मौजूदा नियमों के आलोक में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोपों की जांच कर रहा है।

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शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी 2023 को यह विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का फैसला किया कि क्या भारतीय निवेशकों को उस तरह की बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो कि अडानी समूह के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद देखा गया था।

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